छात्रा के अपहरण और दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष कैद की सजा
आगरा। विशेष न्यायाधीश पॊक्सो एक्ट कुंदन किशोर सिंह ने अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी अमन मोहम्मद उर्फ गोरा को 20 वर्ष कैद और 31 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला 23 अक्टूबर 2019 का है, जब अमन मोहम्मद 9वीं कक्षा की एक छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। आरोपी अमन मोहम्मद सिकंदरा क्षेत्र के उमा कुंज में वादी के पड़ोस में किराए पर रहता था।
पीड़िता के पिता ने थाना सिकन्दरा में मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने अमन मोहम्मद पर अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगाए थे। पुलिस ने मामले की जांच के बाद अमन मोहम्मद को गिरफ्तार किया था।
अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी मुकदमा, पीड़िता और उसकी मां सहित सात गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुंदन किशोर सिंह ने विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद के तर्कों को ध्यान में रखते हुए अमन मोहम्मद को दोषी पाया और उसे 20 वर्ष कैद और 31 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
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